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झारखण्ड सरकार का कड़ा कदम: सरकारी कोष से अवैध निकासी रोकने हेतु नए दिशानिर्देश

झारखण्ड सरकार का कड़ा कदम: सरकारी कोष से अवैध निकासी रोकने हेतु नए दिशानिर्देश

झारखण्ड सरकार के वित्त विभाग ने सरकारी कोष से हो रही करोड़ों रुपये की अवैध निकासी और वेतन घोटालों को गंभीरता से लेते हुए विपत्रों (Bills) की निकासी के संदर्भ में नए और कड़े दिशानिर्देश जारी किए हैं वित्त विभाग के सचिव प्रशांत कुमार द्वारा 08 अप्रैल 2026 को यह पत्र राज्य के सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों, विभागाध्यक्षों, प्रमंडलीय आयुक्तों, उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और कोषागार पदाधिकारियों को प्रेषित किया गया है

इस पत्र का मुख्य आधार प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड के कार्यालय द्वारा 02 अप्रैल 2026 को दी गई वह सूचना है, जिसने राज्य प्रशासन में बड़ी वित्तीय खामियों को उजागर किया है

1. करोड़ों रुपये की अवैध निकासी का खुलासा

पत्र में राज्य के दो प्रमुख पुलिस अधीक्षक (SP) कार्यालयों में हुए भारी वित्तीय गबन का स्पष्ट उल्लेख किया गया है:

2. घोटाले का तरीका (Modus Operandi) और विभागीय त्रुटियाँ

इन मामलों की जाँच और समीक्षा के दौरान कार्यालय स्तर पर कई गंभीर और हैरान करने वाली त्रुटियाँ संज्ञान में आई हैं, जिनका लाभ उठाकर इन घोटालों को अंजाम दिया गया:

3. भविष्य की रोकथाम हेतु कड़े दिशानिर्देश

भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए वित्त विभाग ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निम्नलिखित सावधानियाँ बरतने के सख्त निर्देश दिए हैं:

क. वेतन भुगतान से पूर्व अनिवार्य सत्यापन

ख. अनिवार्य प्रमाणपत्र (Certificate) व्यवस्था

ग. सिस्टम सुरक्षा और प्रशासनिक फेरबदल

4. तकनीकी बदलाव और सख्ती

वित्त विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन निर्देशों को सख्ती से लागू करने के लिए संबंधित पोर्टल पर आवश्यक रोक (Restrictions) लगाने की तकनीकी कार्रवाई की जा रही है इन प्रावधानों में किसी भी प्रकार की छूट केवल विशेष परिस्थितियों में कोषागार एवं सांस्थिक वित्त निदेशालय (Directorate of Treasuries and Institutional Finance) से पूर्व आदेश प्राप्त करने के बाद ही दी जा सकेगी

अंत में, सचिव द्वारा सभी पदाधिकारियों से इन बिंदुओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का अनुरोध किया गया है, ताकि राज्य के खजाने को इस प्रकार की सेंधमारी से सुरक्षित रखा जा सके

Disclaimer (अस्वीकरण):

यह लेख “झारखण्ड सरकार का कड़ा कदम: सरकारी कोष से अवैध निकासी रोकने हेतु नए दिशानिर्देश” विषय पर आधारित है और केवल सामान्य जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें दी गई जानकारी विभिन्न स्रोतों एवं उपलब्ध सूचनाओं पर आधारित है। आधिकारिक निर्णय या कार्यवाही से पहले संबंधित विभाग की आधिकारिक अधिसूचना या वेबसाइट से पुष्टि अवश्य करें। लेख में किसी भी त्रुटि या परिवर्तन के लिए लेखक जिम्मेदार नहीं होगा।

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